नगर निगम ऑनलाइन, पुराने बिल के लिए अलग- अलग प्रतिशत की छूट दे रहा~~~~~~~~~~~
आपने अगर अपना हाउस टैक्स अभी तक जमा नहीं किया है तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है। नगर निगम हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जमा करने पर 10 से 20 प्रतिशत तक तीन कैटेगरी में छूट दे रहा है।नगर निगम क्षेत्र की पब्लिक 31 जुलाई तक इसका लाभ उठा सकती है। गौरतलब है कि 50 करोड़ से अधिक नगर निगम का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के रूप में बकाया है।
ऑनलाइन टैक्स पर 12 प्रतिशत की छूट
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि ऑनलाइन बकाया टैक्स जमा करने पर उपभोक्ता को 12 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।जिन बकायेदारों का पुराना बिल जो लाखों में है, जमा करने पर 20 प्रतिशत की और तत्काल हाउस टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
31 जुलाई तक जमा करें हाउस टैक्स, मिलेगी इतनी छूट
“नगर निगम, वाराणसी ने गृहकर जमा कराने के लिए काशी इन्टीग्रेटेड कमांड सेन्टर में काल सेन्टर की स्थापना की है। नगर निगम ने इस कार्य के लिए अहमदाबाद की एक संस्था का चयन किया गया है।
संस्था द्वारा सम्पत्तिकर बकायेदारों को काल सेन्टर के माध्यम से सम्पत्तिकर बकायेदारों को एसएमएस, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर सम्पत्तिकर जमा करने हेतु कहा गया है।संस्था को सर्वप्रथम भेलूपुर सबजोन एवं दशाश्वमेध सबजोन के कई वर्षो के बकायेदारों को सम्पत्तिकर जमा करने हेतु एसएमएस व व्हाट्सएप करने की जिम्मेदारी दी गई है।
भेलूपुर सबजोन एवं दशाश्वमेध सबजोन में कुल 5300 भवन स्वामी ऐसे हैं जिनके उपर रु0 16 करोड़ का सम्पत्तिकर बकाया है। संस्था द्वारा विगत आठ दिनों में 885 भवन स्वामियों को मैसेज भेजा गया है। प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे नगर क्षेत्र में लागू किया जाएगा।