इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती, होटल में किया था दुष्कर्म, गर्भवती होने पर करवाया गर्भपात
वाराणसी
विशेष न्यायाधीश (एससी -एसटी एक्ट), देवकांत शुक्ला की अदालत में दुष्कर्म के मामले में आरोपी जमानत दे दी। गंगापुरी निवासी, महमूरगंज, थाना भेलूपुर निवासी आरोपी सलमान को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अधिवक्ता में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांचल सिंह व उनके सहयोगी अधिवक्ता नीरज कुमार गौड़, मखंचू कुमार (एमके) ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह अनुसूचित जाति (चमार) से है और उसकी मुलाकात सलमान से social media इंस्टाग्राम से हुई थी, इसके बाद सलमान ने इंस्टाग्राम पर ही अपना मोबाइन नं० दिया। बाद में दोनों की बातचीत होने लगे। दोनों अच्छे दोस्त बन गये।
इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गयी। वादिनी व सलमान 24 जून 2024 को इंस्टाग्राम पर दोस्त बने थे। अक्टूबर माह में पहली बार सलमान उससे मिलने बस्ती याराना होटल में आया जहां उसके बाद अक्टूबर में गोवर्धन पूजा के दिन उससे मिलने एक होटल में आया जहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
जिसके बाद हर माह लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। अप्रैल, 2025 में वह गर्भवती हो गयी। 02 मई, 2025 को उसने अपना गर्भपात कराया जिसके बाद 17 मई, 2025 को सलमान ने उसे अपनी बहन के घर आजमगढ़ बुलाया और जबरदस्ती फिर से संबंध बनाया और वह पुनः गर्भवती हो गयी।
उसने फिर अपना गर्भपात 03 जून को कराया। उसके बाद दोनों की लड़ाई होने लगी और फिर उसने उसे दो बार अम्बेडकर नगर बुलाया और खुद नहीं आया और 12 जून को वाराणसी बुलाया और खुद गायब हो गया।
वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना संबंधित पर अभियुक्त सलमान को नामजद करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया।