मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भोपाल स्थित सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति के विवाद पर ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही, ट्रायल कोर्ट द्वारा 14 फरवरी, 2000 को पारित आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया गया है।

मामले की जानकारी

सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति का विवाद भोपाल के राजपरिवार से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह एक साल के अंदर इस प्रकरण का पटाक्षेप करें।- यह संपत्ति लगभग 15,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है, जिसमें कई ऐतिहासिक भवन शामिल हैं।

क्या है ‘शत्रु संपत्ति

– शत्रु संपत्ति का मतलब उन संपत्तियों से है जो भारत के पड़ोसी देशों में रहने वाले लोगों की हैं।- 1968 के शत्रु संपत्ति कानून के तहत, भारत सरकार इन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है।- सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करने के खिलाफ उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

अब आगे क्या होगा?

– सैफ अली खान की फैमिली को अपीलेट अथॉरिटी के सामने अपना पक्ष रखना होगा।- अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो भोपाल जिला प्रशासन संपत्ति पर कब्जा कर सकता है।- सैफ अली खान की फैमिली के पास अभी भी डिवीजन बेंच के सामने चुनौती देने का विकल्प है।

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