उत्तर प्रदेश सरकार ने अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
अब प्रदेश में किसी भी जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों का पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा।
यह कदम बेनामी संपत्ति और विदेशी फंडिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम में भी आवश्यक तकनीकी बदलाव लागू कर दिए गए हैं।
