मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब्बास की विधायकी बहाल होगी। हेट स्पीच केस में मऊ सेशन कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने रिविजन पिटीशन दाखिल की थी। बुधवार को न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया।
30 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। बीते 31 मई को मऊ में सेशन कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अब्बास के साथ ही उनके चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा सुनाई गई। दोनों पर 2-2 हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
जबकि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया था।विधायक के वकील दरोगा सिंह ने कहा- सजा होने के बाद अब्बास और मंसूर ने 20-20 हजार के बेल बॉन्ड भर दिए, जिसके बाद दोनों को जमानत मिल गई।
रिपोर्ट – जगदीश शुक्ला
