दुष्कर्म केस में सजा काट रहे आसाराम को मिली अंतरिम जमानत 10 जुलाई से 2 अगस्त तक की छूट भक्तों से नहीं मिलने का आदेश।

दुष्कर्म के आरोपों में जेल काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाकर 12 अगस्त 2025 तक कर दिया है।

यह फैसला आसाराम की खराब सेहत और इलाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 जुलाई तक बढ़ाया था। अब इसे एक बार फिर आगे बढ़ाया गया है।

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