मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन नीति में दिए गए आरक्षण के प्रावधान पर रोक लगा दी है

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक राज्य सरकार नए नियमों के तहत प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं कर सकेगी।

संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने जारी किया है।

मुख्य बिंदु

प्रमोशन में आरक्षण पर रोक

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी है।

नए नियमों पर रोक

कोर्ट ने नए नियमों के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी है।-

राज्य सरकार से जवाब

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है।

अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

मामले की पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश में 2016 से प्रमोशन की प्रक्रिया रुकी हुई है, क्योंकि आरक्षण के मसले पर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था¹।

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