दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप यह साबित कर देते हैं कि SIR की प्रक्रिया गैरकानूनी है तो इस पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है!
अभिशेष मनु सिंघवी SIR प्रक्रिया को गैर कानूनी साबित करने के लिए दलील दे रहे हैं। उन्होंने दलील दी कि आधार और वोटर कार्ड को पहचान का वैध दस्तावेज मानने में दिक्कत क्या है ? यह बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग इन्हें देखना नहीं चाहता, क्योंकि नागरिकता तय करने के लिए यह अपर्याप्त हैं। वरना, इसका कोई कारण नहीं है।
जस्टिस सूर्यकांत : यह चुनाव आयोग नहीं कह रहा नहीं, यह आधार एक्ट में लिखा है।
अभिषेक मनु सिंघवी: नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है।