मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि 27% ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? यह आरक्षण कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 में दिया गया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए एक्ट पास किया था।- इस आरक्षण को लागू करने के लिए कई याचिकाएं लगाई गई थीं।- सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया है कि 27% ओबीसी आरक्षण में कोई कानूनी बाधा नहीं है

विपक्ष की प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने सरकार पर ओबीसी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है।- पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लागू करने में आनाकानी कर रही है।- राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग की है।

आगे की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक साल के अंदर इस मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया है।- सरकार को अब ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।- इस मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।

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